ग्राम पंचायत आवास सूची हरियाणा देखने की प्रक्रीया

PMAY-G (PM Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार देश के गरीब बेघर परिवारों को उनके खुद का अपना पक्का मकान बनाने के लिए वितीय सहायता राशि प्रदान करती हैं. PMAY-G के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों गरीब बेघर परिवारों को वितीय सहायता का लाभ मिल चूका हैं. हरियाणा राज्य में भी इस योजना का लाभ लाखों गरीब परिवारों को मिल चूका हैं.

आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं. और PMAY-G के अंतर्गत वितीय सहायता के लाभ के लिए आवेदन किया हैं. तो अपने ग्राम पंचायत आवास सूची हरियाणा को ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. और PM Awas Yojana Haryana List pdf को Download भी कर सकते हैं. जिससे आपको यह जानकारी मिल जाती हैं की आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आवास आवंटित किया गया हैं.

PM Awas Yojana Haryana List देखें

  • PM Awas Yojana Haryana List देखने के लिए अधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in पर जाएँ.
  • होमपेज पर ‘Awassoft’ आप्शन पर क्लिक करके फिर ‘Report’ को क्लिक करें.

PM Awas Yojana Chhattisgarh List

  • अब ‘H. Social Audit Reports’ अनुभाग में से ‘Beneficiary details for verification’ विकल्प पर क्लिक करें.

प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट

  • अब राज्य में हरियाणा फिर अपना जिला, तहसील, ग्राम के नाम को सेलेक्ट करें. जिस वर्ष की PMAY-G ग्राम पंचायत लिस्ट देखना चाहते हैं. उस वर्ष का चयन करके ‘PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA’ का चयन करें और कैप्चा दर्ज करके सबमिट करें.

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  • अब स्क्रीन पर ग्राम पंचायत आवास हरियाणा की लिस्ट प्रदर्शित हो जाता हैं. आपके ग्राम पंचायत में कितने लोगों को आवास आवंटित किया गया हैं. उसकी पूरी जानकारी विवरण मिल जाती हैं.

PM Awas Yojana Haryana List

  • ग्राम पंचायत आवास सूची हरियाणा को आप Excel और पीडीऍफ़ में डाउनलोड/प्रिंट भी कर सकते हैं.

PMAY-G के लिए पात्रता मानदंड सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC-2011 और आवास प्लस सर्वे के डेटा पर आधारित हैं.

वह आर्थिक रूप से कमजोर, बेघर, निर्धन परिवार जो कच्चे मकान में रहते हैं. सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विधवा, वृद्ध, विकलांग और दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाती हैं.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी को उनके खुद के पक्का मकान बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रूपये की वितीय सहायता राशि प्रदान किया जाता हैं. जबकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थी को एक लाख तीस हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती हैं.

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