आबादी भूमि पट्टा राजस्थान : इस पोस्ट में आपको राजस्थान राज्य में आबादी भूमि के पट्टा बनवाने के नियम क्या हैं? इसकी पूरी जानकारी दी गई हैं. जैसे – आबादी भूमि किसकी होती हैं? इसको अपने नाम पर कैसे करवाएं? पट्टा लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होती हैं? इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे आवेदन करते हैं? सरकार की इस योजना का लाभ लोग जानकारी के अभाव में नहीं ले पाते हैं.
हमारे देश में अभी भी ऐसे परिवार हैं. जिनके पास अपनी खुद की किसी भी प्रकार की भूमि बिल्कुल नहीं हैं. ऐसे परिवार को जो सरकार के पास जो खाली जमीन पड़ी हैं. जिसका किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं किया जा रहा हैं. वैसे जमीन को जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं हैं. उनको सरकार पट्टे पर जमीन देती हैं. इसके लिए सरकार द्वारा कुछ मापदंड रखा गया हैं. जो इस मापदंड को पूरा करता हैं. सरकार उसे आवास या कृषियोग्य भूमि पट्टे पर देती हैं.
आबादी भूमि के पट्टा के लिए सभी राज्यों में अलग –अलग नियम और मापदंड हैं. यह स्थानीय प्रशासन, ग्रामपंचायत या नगर पंचायत के प्रस्ताव पर निर्भर करता हैं. आवेदन करते समय आवेदनकर्ता के पास नियम के अनुसार सभी दस्तावेज़ होनी चाहिए. जो पट्टा के लिए सभी मापदंड पूरा करता हो.
आबादी भूमि क्या हैं?
वह खाली पड़ी भूमि जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हैं. वह आबादी भूमि कहलाती हैं. वह भूमि पूर्णरूप से सरकार की होती हैं. सरकार इस भूमि को अपने अनुसार उपयोग कर सकती हैं.
इस आबादी भूमि को सरकार स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से किसी गरीब या जरूरत मंद परिवार को पट्टे पर भूमि आवंटित करती हैं. जो एक निश्चित समय के लिए निर्धारित होता हैं. समय पूरा हो जाने के बाद इसे फिर से नवनीकरण करना पड़ता हैं.
आबादी भूमि का पट्टा ऑनलाइन कैसे बनाएं?
राजस्थान राज्य में आबादी भूमि के पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं. इसकी प्रक्रिया नीचे स्टेप बाई स्टेप दी गई हैं.
Step 1 – आबादी भूमि का पट्टा ऑनलाइन बनाने के लिए आपको रारर की अधिकारिक वेबसाइट http://rarah.in/index.php को ओपन करें.
Step 2 – Home Page पर ही मेनू बार में “डाउनलोड” का विकल्प दिखाई देगा. उसे सेलेक्ट करें.
Step 3 – अब आपको सभी सरकारी योजनाओं के आवेदन फॉर्म की एक लिस्ट दिखाई देती हैं. “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” को Select करें.
Step 4 – आपके सामने अब पट्टा प्राप्त करने के लिए एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाता हैं. उसे प्रिंट करके सही से भर लें.
Step 5 – आबादी भूमि के पट्टे के लिए आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ सलंग्न करने पड़ते हैं. नीचे उसकी लिस्ट दी गई हैं.
- निवास का प्रमाण पत्र
- मकान का फोटो
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति (परिवार के सभी सदस्य)
- पुराने मकान के प्रमाण गवाह पत्र
Step 6 – अब आवेदन फॉर्म को सभी दस्तावेज़ के साथ स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत के कार्यालय में जमा कर दें. कार्यालय द्वारा आपकी आवेदन की जाँच की जाती हैं. अगर आप पट्टे के लिए सभी मापदंड पूरा करते हैं. तब आपको पट्टे पर भूमि आवंटन कर दी जाती हैं.
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आबादी भूमि पट्टा राजस्थान (FAQ)
प्रश्न 01 – भूमि पट्टा को कब रद्द किया जाता हैं?
भूमि का पट्टा रद्द करने के लिए कई कारण हो सकते हैं. जैसे – पट्टा जिस उद्देश्य के लिए दिया जाता हैं. वह भूमि उस कार्य के लिए उपयोग नहीं हो रही हो. पट्टा लेने वाला व्यक्ति अयोग्य हो. अगर एक ही भूमि दो लोगों को आवंटित कर दी जाए.
प्रश्न 02 – लीज क्या हैं?
लीज प्रोपर्टी के मालिक और किरायदार के बीच का एक अनुबंध होता हैं. जो कुछ शर्त के अनुसार किरायदार को एक निश्चित समय के लिए अपने प्रोपर्टी के इस्तेमाल की अनुमती देता हैं.
प्रश्न 03 – क्या पट्टा धारक भूमि का मालिक होता हैं?
नहीं पट्टा धारक भूमि का मालिक नहीं होता हैं. सरकार पट्टा धारक को एक निश्चित समय के लिए भूमि को किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित करती हैं. पट्टा धारक उस भूमि को खरीद बेच नहीं कर सकता हैं.
प्रश्न 04 – आबादी भूमि के कितने प्रकार होते हैं?
- वन भूमि
- बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
- गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
- कृषि योग्य भूमि
- स्थायी चारागाह एवं पशुचारण
- वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
- चालू परती
- अन्य परती
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र
- एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र
- सामुदायिक क्षेत्र भूमि
- सड़क भूमि
- धार्मिक न्यास भूमि
प्रश्न 05 – भूमि पट्टा कितने वर्ष के लिए होता हैं?
भूमि पट्टा सामान्य तौर पर 5 से 10 वर्ष के लिए होता हैं. लेकिन समय पूरा होने पर इसका नवनीकरण करके आगे के लिए और समय को बढ़ाया जा सकता हैं.